
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना पर अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान के माध्यम से जारी किए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा।
वाणिज्य एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष 31 जुलाई या उससे पहले किए गए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का निपटान समझौता शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है।
यह पहल उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माने की आधी राशि का भुगतान करके अपने ई-चालान को बंद करने का एकमुश्त अवसर प्रदान करेगी। हालाँकि, जिन चालानों की अभियोजन रिपोर्ट निर्दिष्ट न्यायालयों में प्रस्तुत की जा चुकी है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
धारा 180 के तहत वैध/उचित ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति देने और धारा 181 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने के लिए जारी किए गए चालानों का निपटान 5,000 रुपये के बजाय प्रत्येक अपराध के लिए 2,500 रुपये का भुगतान करके किया जा सकता है। इसी तरह, तीन लोगों की सवारी करने या बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर हुए चालान को 500 रुपये प्रति चालान देकर निपटाया जा सकता है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 31 जुलाई तक लगभग 59 लाख ई-चालान जारी किए गए। इनमें से लगभग 31 लाख ई-चालान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के स्तर पर लंबित थे। 18 लाख ई-चालान अदालतों में प्रक्रियाधीन हैं। शेष 10 लाख का निपटारा हो चुका है।