CG News: छत्तीसगढ़ सरकार भूमि उपयोग के नियमों को सरल और लचीला बनाने जा रही है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नेगेटिव लिस्ट आधारित प्रणाली लागू करने का प्रावधान है।
अब हर गतिविधि के लिए अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची तय होगी और सूची से बाहर की गतिविधियां अनुमत मानी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे नियामकीय बाधाएं कम होंगी और आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक परियोजनाओं को आसानी होगी।छत्तीसगढ़ भूमि नियम संशोधन, नेगेटिव लिस्ट प्रणाली छत्तीसगढ़, जमीन उपयोग नियम रायपुर, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, निवेश के लिए भूमि नियम
CG News: नेगेटिव लिस्ट प्रणाली क्या है
नई व्यवस्था में प्रतिबंधित कामों की सूची बनाई जाएगी। जो काम इस सूची में नहीं होंगे उन्हें अनुमति प्राप्त माना जाएगा। इससे हर छोटी-बड़ी गतिविधि के लिए बार-बार दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत खत्म होगी। आवास, व्यापार, उद्योग और नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। सरकार अनुपालन का बोझ कम करने पर जोर दे रही है।
अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रतिबंध
प्रस्ताव में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि, सार्वजनिक, परिवहन और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिबंधित गतिविधियां तय की गई हैं। आवासीय इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, कबाड़खाने, बड़े भंडारण, खनन और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं हो सकेगा। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ये बंदिशें लगाई गई हैं। अन्य जोन में भी इसी तरह की स्पष्ट सूची बनेगी।
CG News: नागरिकों से मांगे गए सुझाव
प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के अंदर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। संबंधित पक्ष और आम नागरिक अपनी राय दे सकते हैं। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से निवेश बढ़ेगा और शहरों व कस्बों का नियोजित विकास तेज होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधन लागू किए जाएंगे।
सरकार का रुख
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नियमों को सरल बनाकर नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना प्राथमिकता है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार मकसद नियमन खत्म करना नहीं बल्कि उसे स्पष्ट, सरल, लचीला और परिणाम केंद्रित बनाना है। अनावश्यक कागजी कार्रवाई घटाने से काम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।
CG News: निवेश और विकास पर संभावित असर
इस बदलाव से नई परियोजनाएं शुरू करना आसान हो सकता है। उभरती अर्थव्यवस्था से जुड़े काम भी बिना लंबी अनुमति प्रक्रिया के आगे बढ़ सकेंगे। शहरों के नियोजित विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े प्रतिबंध बरकरार रहेंगे ताकि अव्यवस्था न फैले। संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियमों में प्रस्तावित संशोधन नेगेटिव लिस्ट प्रणाली लाएगा। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी काम अनुमत माने जाएंगे जिससे अनुमति का झंझट कम होगा।
आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग और खतरनाक भंडारण पर रोक रहेगी। 15 दिन में सुझाव मांगे गए हैं। सरकार निवेश और नियोजित विकास को बढ़ावा देने की बात कर रही है। प्रक्रिया सरल होने से उद्यमियों और आम नागरिकों दोनों को राहत मिलने की संभावना है। अंतिम रूप देने के बाद यह व्यवस्था लागू होगी।
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