Search
Close this search box.

गढ़वा की अदालत ने पूर्व भाकपा माओवादी सदस्य टुनेश उरांव को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

गढ़वा: गढ़वा की अदालत ने शनिवार को पूर्व भाकपा माओवादी सदस्य टुनेशजी उर्फ टुनेश उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. 2008 में उसके खिलाफ भंडरिया थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह प्राथमिकी भंडरिया थाने के टेहरी निवासी सह सूचक चंद्रदेव यादव के बयान पर दर्ज की गयी थी. 21 दिसंबर 2008 की रात 10 बजे बरकोल गांव में रमेश पानिक के घर के पास भाकपा माओवादियों ने अशर्फी यादव, विष्णु पानिक एवं रमेश पानिक को पकड़ लिया और तीनों को वहां से उठाकर ले गए. उनके साथ मारपीट भी की. इस दौरान वहां से रमेश पानिक और विष्णु पानिक को मारपीट कर छोड़ दिया गया, जबकि अशर्फी यादव की हत्या कर दी गयी.

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!