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जीएसटी काउंसिल ने 100 से ज्यादा वस्तुओं पर घटाया टैक्स, लग्जरी और तंबाकू पर बढ़ा बोझ

नई दिल्ली: बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत 100 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरें घटा दी गईं, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

बैठक में फैसला लिया गया कि जहां आम जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाएगा, वहीं लग्जरी गाड़ियों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और क्रिकेट मैच के टिकटों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

क्या होगा सस्ता?

  • खाद्य वस्तुएं: वनस्पति तेल, मक्खन, घी, पनीर, सोया दूध, मिठाइयाँ, चॉकलेट, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट, फल का रस, नारियल पानी जैसी चीजों पर टैक्स 12–18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है।

  • डोमेस्टिक आइटम्स: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेटरीज़, मोमबत्तियाँ, सिलाई मशीनें, स्कूल नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, चॉक जैसे सामान भी अब सस्ते हो जाएंगे।

  • इलेक्ट्रॉनिक्स: एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और मॉनिटर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

  • कृषि क्षेत्र: ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, स्प्रिंकलर, बायो-फर्टिलाइज़र और सिंचाई उपकरण पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

  • हेल्थ सेक्टर: हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। कई दवाओं, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन और चश्मे पर भी टैक्स में राहत मिली है।

  • अन्य वस्तुएं: साइकिलें, बांस और बेंत के फर्नीचर, हस्तशिल्प उत्पाद, चमड़े के सामान, टाइल्स और सीमेंट पर भी जीएसटी में कटौती की गई है।

क्या होगा महंगा?

  • लक्ज़री और प्रीमियम गाड़ियाँ: बड़ी एसयूवी, रेसिंग कारें और हाई-एंड मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

  • तंबाकू और पेय पदार्थ: सिगरेट, सिगार, तंबाकू उत्पाद और एनर्जी ड्रिंक्स पर जीएसटी 40% कर दिया गया है।

  • मनोरंजन और खेल: क्रिकेट मैचों के टिकटों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% और कैसिनो/रेस क्लब पर 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

  • ऊर्जा क्षेत्र: कोयले और पीट पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

सरकार का मकसद

विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से एक तरफ जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करेगी।

जीएसटी काउंसिल का यह फैसला आने वाले त्योहारी सीजन में आम आदमी को सीधे फायदा देगा और सरकार इसे चुनावी नैरेटिव के रूप में भी जनता के सामने पेश कर सकती है।

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