Jharkhand News: झारखंड में दुर्गा पूजा और दिवाली पर बड़ा आदेश, रात 10 बजे के बाद DJ और लाउडस्पीकर पर लगा बैन, उल्लंघन करने पर होगी सीधी जेल
झारखंड में दुर्गा पूजा से छठ तक रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पूरी तरह बैन।
Jharkhand News: झारखंड में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन के बीच, हेमंत सोरेन सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पूरे राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है,
सप्तमी से ही लागू हो गया नियम, छठ तक रहेगा प्रभावी
यह आदेश दुर्गा पूजा के महासप्तमी के दिन से ही प्रभावी हो गया और छठ महापर्व के समाप्त होने तक सख्ती से लागू रहेगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ताकि आम लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों को तेज आवाज से होने वाली परेशानी से बचाया जा सके।
बंद जगहों पर मिलेगी छूट, लेनी होगी अनुमति
हालांकि, यह प्रतिबंध पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है। ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद परिसरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आयोजकों को स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि इन बंद जगहों से भी आवाज निर्धारित मानकों से अधिक बाहर न जाए।
नियम तोड़ने पर 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत, यदि कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या डीजे बजाता हुआ पाया जाता है, तो उसे 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।



