
Jharkhand News: झारखंड के दैनिक वेतन पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करने का आदेश दिया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है, जो 2008 से दैनिक वेतन या संविदा पर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इतने सालों तक सेवा लेने के बाद इन्हें स्थायी करना जरूरी है।
कोर्ट ने क्यों लिया फैसला?
झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 2008 से कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसे स्थायी नौकरी नहीं मिली। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने बिना ठोस कारण के कर्मचारी को दैनिक वेतन पर रखा। 2019 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 10 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करना चाहिए। कोर्ट ने इस नियम का पालन करने का आदेश दिया।
कितने कर्मचारी होंगे लाभान्वित?
हालांकि सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन झारखंड में सैकड़ों कंप्यूटर ऑपरेटर दैनिक वेतन या संविदा पर काम कर रहे हैं। यह फैसला न केवल याचिकाकर्ता, बल्कि सभी पात्र कर्मचारियों पर लागू होगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की सेवा स्थायी की जाए। इससे कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
इस फैसले से दैनिक वेतन पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारी सालों से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे। अब कोर्ट के इस आदेश से उनकी उम्मीदें पूरी होने की राह पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा।
झारखंड के लिए ऐतिहासिक कदम
यह फैसला झारखंड के लिए बड़ा कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि सरकारी कार्यालयों में काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। स्थायी नौकरी से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। लोग अब सरकार और कोर्ट के अगले कदम पर नजर रखे हुए हैं। यह फैसला अन्य राज्यों के दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।
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