
नई दिल्ली: 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को तीन लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, लेकिन सभी को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। ये नामांकन तमिलनाडु के सलेम निवासी के. पद्मराजन, दिल्ली के मोती नगर निवासी जीवन कुमार मित्तल और आंध्र प्रदेश के श्रीमुखलिंगम गाँव निवासी नायडूगरी राजशेखर के थे।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 5बी की उपधारा (4) के तहत उनके नामांकन खारिज कर दिए गए, जो नामांकन पत्र प्रस्तुत करने और वैध नामांकन की आवश्यकताओं से संबंधित है। पद्मराजन और मित्तल ने अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कीं, जिनमें पंजीकृत मतदाता के रूप में उनके नाम थे, लेकिन ये चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले की थीं। राजशेखर की प्रति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा प्रमाणित नहीं थी, और वह 15,000 रुपये की अनिवार्य जमानत राशि भी जमा नहीं कर पाए।
गुरुवार को, चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर आधिकारिक रूप से प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवारों के लिए चुनाव से हटने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।
जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत अपना इस्तीफा सौंपते हुए 21 जुलाई, 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल मूल रूप से अगस्त 2027 तक जारी रहने वाला था, लेकिन उनके इस्तीफे के कारण मध्यावधि चुनाव अनिवार्य हो गए।