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चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर आगामी 10 मई 2025 को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर वादियों को उनके सुलह योग्य मामलों के त्वरित समाधान का अवसर मिलेगा।
लोक अदालत के प्रभावी संचालन हेतु गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोहम्मद शाकिर की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारु आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर चर्चा की गई।
न्यायाधीश शाकिर ने न्यायिक पदाधिकारियों को लोक अदालत के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि यह मंच वादियों को शीघ्र, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करता है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने और निष्पादन हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, रवि चौधरी ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में बैंकिंग विवाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम एवं पारिवारिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, भूमि अर्जन, राजस्व, बिजली-पानी, दूरभाष, उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित वाद तथा खनन संबंधी जैसे प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकेगा।
बैठक में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश योगेश्वर मणि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद प्रसाद, सत्र न्यायाधीश चतुर्थ लक्ष्मण प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना नीलम मड़की, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह रजिस्ट्रार सुप्रिया रानी तिग्गा और न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्राधिकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत में निष्पादन हेतु प्रस्तुत कर इस सुविधा का लाभ उठाएं।
