
हरियाणा के नूंह जिला मजिस्ट्रेट-उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले में तंबाकू और गुटखा सहित सभी तंबाकूजन्य उत्पादों पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केंद्रीय अधिनियम 34) की धारा 30(2)(क) के तहत दिया गया है।
आदेश की प्रमुख बातें
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आदेश के अनुसार जिले में तंबाकू जन्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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प्रतिबंधित उत्पादों में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित एवं मिश्रित तंबाकू, खारा, शुभनिशा, सुपारी मिश्रण, रामचाकु और इसी प्रकार के अन्य तंबाकूजन्य उत्पाद शामिल हैं।
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उपायुक्त ने कहा कि इन उत्पादों का सेवन कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियों के साथ-साथ युवाओं की शारीरिक और मानसिक संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
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उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
यह आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।