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RBI ने पांच सहकारी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन पर लगाई पेनाल्टी

डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समय-समय पर बैंकों द्वारा नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की है। हाल ही में आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने और जांच के दौरान सामने आई खामियों के आधार पर पेनाल्टी लगाई है। इन खामियों में केवाईसी (KYC) प्रक्रिया में गड़बड़ियां, हाउसिंग फाइनेंस नियमों का उल्लंघन और साइबर सुरक्षा में लापरवाही शामिल हैं।

जगतियाल, तेलंगाना की गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर सबसे ज्यादा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर आरोप है कि उसने कस्टमर को इंश्योरेंस उत्पाद बेचते समय पूरी जानकारी साझा नहीं की, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है।

इन बैंकों पर भी कार्रवाई

  • वडोदरा, गुजरात की मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना।

  • कर्नाटक के साउथ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना, क्योंकि बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस में तय सीमा से ज्यादा निवेश किया और अन्य सहकारी संस्था के शेयर खरीदे।

  • आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और तमिलनाडु की तमिलनाडु सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना। गुंटूर बैंक ने समय पर KYC रिकॉर्ड अपलोड नहीं किए और तमिलनाडु बैंक ने तय सीमा से ज्यादा ब्याज दर पर जमा स्वीकार किया।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये पेनाल्टी केवल नियमों के उल्लंघन के लिए हैं और इसका असर ग्राहकों और उनके लेन-देन पर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आने वाले समय में ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कदम उठाए जा सकते हैं।

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