अपराध

नीमडीह का मामला निकला लव जिहाद का: Marriage performed after converting a minor’s religion.

 नीमडीह। सरायकेला खरसावां जिला स्थित नीमडीह थाना के झिमडी गांव का हंगामा के पीछे लव जिहाद का मामला बन गया है।यह खुलासा पिस्तौल के बल पर युवती का अपहरण करने के आरोपी तस्लीम अंसारी के परिजनों ने एकरारनाम वायरल करने से हुआ है। जिसमें बताया गया है कि सरायकेला-खरसावां जिले की रहने वाली 19 वर्षीय रिता महतो का पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर मुस्लिम युवक मोहम्मद तसलीम आलम के साथ निकाह करवा दिया गया। मामला कई सवाल खड़े कर रहा है और स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार, रिता महतो ने 18 मार्च 2025 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल कोर्ट में हलफनामा देकर इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की। इसके मात्र एक दिन बाद यानी 19 मार्च 2025 को इलामबाजार के मुस्लिम विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रार कार्यालय में उसका निकाह रजिस्टर कर दिया गया।
रिता ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम “फिजा खातून” रख लिया है।
हलफनामे में रिता ने दावा किया कि उसने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इतनी त्वरित प्रक्रिया और विवाह कराने की जल्दबाजी से कई संदेह पैदा हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद शादी करवाना लव जिहाद की आशंका को बल देता है।

विवाह के दौरान मेहर राशि ₹25,786/- तय की गई, जो अभी तक भुगतान नहीं हुई है। विवाह प्रमाणपत्र में यह भी दर्ज है कि पत्नी ने पति को तलाक का अधिकार (खुला) भी प्रदान किया है।
विवाह की गवाही अरमान वाजिद और अब्दुल जलील ने दी। वकील के रूप में मोहम्मद नबीर उपस्थित रहे। विवाह Muslim Marriage Registrar के समक्ष विधिपूर्वक संपन्न किया गया।

फिजा खातून (पूर्व नाम रिता महतो) की जन्म तिथि 01 जनवरी 2006 दर्ज है, जिससे यह भी संदेह उठ रहा है कि विवाह के समय उसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है या कहीं दस्तावेजों में उम्र छिपाने का प्रयास तो नहीं हुआ? इस पहलू की भी जांच की मांग उठ रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला पुलिस और प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि युवती पर किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन तो नहीं डाला गया।
गौरतलब हो की अपहरण की घटना को लेकर झिमडी में आगजनी हुई और पुलिस बल पर भी हमला हुआ था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन को क्षेत्र में धारा 163 (144 पहले का धारा) लगाना पड़ा।

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