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शामली पुलिस का सख्त आदेश: वाहनों और बोर्डों पर जाति का नाम लिखना अब प्रतिबंधित

शामली: पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र प्रताप ने जिले में वाहनों पर जातिसूचक नाम लिखने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह कदम समाज में सद्भाव बनाए रखने और जातिगत वैमनस्य रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि अब किसी भी वाहन पर ‘जाट’, ‘ठाकुर’, ‘गुर्जर’, ‘प्रजापति’ या किसी अन्य जाति का नाम लिखना प्रतिबंधित होगा। यदि ऐसा पाया जाता है, तो वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान और वाहन जब्त करना शामिल है।

गांवों में भी लागू होगा प्रतिबंध

यह नियम केवल वाहनों तक सीमित नहीं है। गांव के बोर्डों और नामों वाले संकेतों पर भी जाति का उल्लेख करना अब प्रतिबंधित होगा। पुलिस, ग्राम पंचायत और आम जनता को इस आदेश के बारे में अवगत कराया जा रहा है ताकि सभी इसका पालन करें।

एसपी ने कहा कि यह पहल समाज में वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई गई

शामली पुलिस ने आदेश को लागू करने के लिए पूरे जिले में पेट्रोलिंग और जांच-पड़ताल बढ़ा दी है। एसपी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस पहल से जिले में शांति और सद्भाव का माहौल मजबूत होगा।

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