Bihar News: बिहार में शुरू हुआ राजस्व महा अभियान, हर घर जमीन के कागज ठीक करने की आसान योजना
16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाला अभियान, घर-घर जाकर जमाबंदी सुधार की सुविधा

Bihar News: बिहार में आज (16 अगस्त, 2025) से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण राजस्व महाअभियान शुरू हुआ है। यह पहल अगले एक महीने तक यानी 20 सितंबर, 2025 तक चलेगी। इस अभियान का मुख्य फोकस राजस्व प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और जनहितैषी बनाना है। लोगों की पुरानी जमीन के कागजों में गलतियां ठीक करना और नए बदलाव करना। सरकार की टीमें घर-घर जाकर मदद करेंगी, ताकि किसी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। यह योजना बिहार के 45 हजार से ज्यादा गांवों में चलेगी और करोड़ों लोगों को फायदा देगी। अब जमीन के रिकॉर्ड साफ-सुथरे हो जाएंगे, जिससे जीवन आसान बनेगा।
Bihar News: अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है?
इस अभियान से जमीन के पुराने कागजों को ठीक किया जाएगा। जैसे नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, क्षेत्रफल या लगान में कोई गलती हो, तो उसे सुधार सकते हैं। जो जमाबंदी अभी ऑनलाइन नहीं है, उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। परिवार में जमीन का बंटवारा या उत्तराधिकार के नाम बदलना अब बहुत आसान होगा। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति की जमीन की समस्या दूर हो और वे चिंता मुक्त रहें।
अभियान कैसे चलेगा और समय क्या है?
16 अगस्त से 15 सितंबर तक सरकारी टीमें घर-घर जाकर जमाबंदी की कॉपी और आवेदन फॉर्म बांटेंगी। फिर 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत भवनों में विशेष कैंप लगेंगे। वहां लोग अपने कागज जमा कर सकेंगे। बाढ़ वाले इलाकों में भी खास व्यवस्था की गई है, ताकि वहां के लोग आसानी से फायदा उठा सकें।
मिलने वाली मुख्य सुविधाएं और आवेदन कैसे करें?
सरकार कई आसान सुविधाएं दे रही है। जमाबंदी में गलती ठीक करने के लिए फॉर्म भरें और जरूरी कागज जैसे वंशावली या मौत का प्रमाण पत्र साथ लाएं। उत्तराधिकार के लिए पुरखों की जमीन अपने नाम करवाने में सिर्फ वंशावली और मौत का प्रमाण पत्र काफी है। बंटवारे के लिए परिवार के सभी सदस्यों की सहमति चाहिए।
आवेदन करने के लिए टीमें आपके घर आएंगी और फॉर्म देंगी। उसे भरकर कैंप में जमा करें। आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। कागज पहले से तैयार रखें, ताकि कोई परेशानी न हो। यह अभियान बिहार के लोगों की जमीन की दिक्कतों को दूर करेगा और उन्हें मजबूत बनाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट देखें।