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झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश: अपीलकर्ता के घातक मोतियाबिंद

Ranchi-झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश: अपीलकर्ता के घातक मोतियाबिंद होने के मामले में उपयुक्त इलाज का दिया आदेश साथ ही साथ झालसा एवं डालसा को राज्य के सभी कारा में चिकित्सीय कैम्प लगाकर समुचित इलाज कराने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की बेंच ने अपीलकर्ता के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है की झालसा एवं डालसा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सभी बंदियों का मेडिकल जांच कराएगा विशेष रूप से जो वृद्ध बंदी हैं। मेडिकल जांच में मोतियाबिंद, डाइअबीटीज़, ब्लड प्रेशर तथा अन्य बीमारी की चिकित्सीय जांच कराकर समुचित इलाज की व्यवस्था करेगा।
बेंच ने यह भी आदेश दिया है की जेल अदालत के दिन झालसा यह सुनिश्चित करेगी की मेडिकल जांच कैम्प लगे तथा कोई भी जागरूकता कार्यक्रम जो कारागृह में झालसा एवं डालसा के द्वारा आयोजित की जाएगी तो उसमे सभी वृद्ध एवं बीमारी से ग्रसित बंदियों का निश्चित रूप से मेडिकल जांच कैम्प भी आयोजित की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झालसा के द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को यह दिशा निर्देश दिया गया है की वह सभी कारागृह में मेडिकल जांच कैम्प लगाकर एवं बंदियों को चिन्हित करे तथा उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करें। ज्ञात हो की इस संबंध में झालसा ने सभी कारागृह से रिपोर्ट मंगाया है तथा 70 वर्ष से अधिक बंदियों की संख्या 164 है तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित बंदियों की संख्या 11 है। झालसा में सभी डालसा को दिशा निर्देश दिया है की उनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करे तथा उन्हे तत्काल आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सहायता प्रदान करें।

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