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यूपीएससी ने भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर महिला उम्मीदवार पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया

यूपीएससी ने भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर महिला उम्मीदवार पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया

अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ी गई एक महिला उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार, 25 जुलाई को इसकी पुष्टि की।

चालू वर्ष की परीक्षा के लिए भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है।

UPSC ने उम्मीदवार की पहचान या संबंधित परीक्षा का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि परीक्षा के दौरान उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी। आयोग ने अपने परीक्षा नियमों के नियम 12(1)(एच) का हवाला दिया, जो “परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनके कब्जे में होने” से संबंधित है। आयोग ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, “मानकीकृत दंड के अनुसार, आयोग ने चालू वर्ष के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है और अगले तीन वर्षों तक उसे किसी भी यूपीएससी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया है।”

कदाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता:

यूपीएससी अध्यक्ष यूपीएससी अध्यक्ष अजय कुमार ने परीक्षा में कदाचार के प्रति आयोग की शून्य-सहिष्णुता नीति दोहराई, । उन्होंने कहा, “आयोग अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आगे कहा, “परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों या कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निष्कासन भी शामिल है। चयन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्यता ही भर्ती का एकमात्र मानदंड बनी रहे, ऐसे उपाय आवश्यक हैं।

कुमार ने यूपीएससी की निष्पक्षता की सदियों पुरानी विरासत को भी रेखांकित किया और कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ “किसी भी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार केवल योग्यता के आधार पर सफल हो सकते हैं।

यह घटनाक्रम आयोग द्वारा अनैतिक प्रथाओं पर व्यापक कार्रवाई के बीच सामने आया है। पिछले साल, पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर सिविल सेवा में प्रवेश पाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा लाभ प्राप्त करने में कथित धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया गया था। यूपीएससी ने आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी थी और उन्हें आगे विचार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

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