सुप्रीम कोर्ट के TET आदेश के खिलाफ यूपी सरकार दाखिल करेगी रिवीजन याचिका, CM योगी ने दिए निर्देश

डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, शिक्षण कार्य के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह नियम पहले से सेवारत शिक्षकों के साथ न्याय नहीं करेगा।
सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके पास पर्याप्त अनुभव व योग्यता है। उन्होंने लिखा कि सरकार समय-समय पर शिक्षकों को ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जरिए अपडेट करती रही है। ऐसे में उनकी सालों की सेवा और मेहनत को दरकिनार करना सही नहीं है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बेसिक शिक्षा विभाग को इस आदेश पर रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों उठाया गया यह कदम?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब शिक्षण कार्य के लिए TET पास करना जरूरी होगा। इससे पहले से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। यूपी सरकार का तर्क है कि जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने काम और अनुभव से अपनी योग्यता साबित की है।
सरकार का मानना है कि नए उम्मीदवारों के लिए TET अनिवार्य करना उचित है, लेकिन पुराने शिक्षकों पर यह नियम लागू करना अन्याय होगा।
लाखों शिक्षकों को मिल सकती है राहत
अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली यह रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली गई, तो वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है। यह कदम प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है।
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