JSSC CGL Case 2026: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए 99 अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिससे फिलहाल इन अधिकारियों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं रहेगा। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें प्रार्थियों की तरफ से जोरदार पैरवी की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
JSSC CGL Case 2026: जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका संख्या-10/2023 है, इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त हुए 99 अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर विस्तार से सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रार्थियों को नौकरी से हटाए जाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि इससे मिलते-जुलते एक अन्य मामले में भी पहले अदालत सरकार की इसी तरह की अधिसूचना पर रोक लगा चुकी है, जिससे यह फैसला पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा।
नियुक्त अधिकारी फिलहाल कर रहे हैं नौकरी
प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने अदालत में पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दलील का मकसद यह दिखाना था कि अगर सरकार की अधिसूचना लागू होती है, तो पहले से नियुक्त और कार्यरत अधिकारियों को सीधा नुकसान होगा, जिससे उनके करियर और आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है।
150 अधिकारियों ने विज्ञापन रद्द करने को दी चुनौती
इस मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल-2023 का पूरा विज्ञापन ही रद्द कर दिया था, जिसे प्रार्थियों ने अवैध बताते हुए चुनौती दी है। इस याचिका में प्रार्थी आकाश गौरव सहित कुल 150 अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने 18 अगस्त को जारी हुई राज्य सरकार की उस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने की बात कही गई थी। प्रार्थियों ने अदालत से इस अधिसूचना को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है, ताकि उनकी नियुक्तियां सुरक्षित रह सकें।
सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
अदालत ने इस मामले में सिर्फ अंतरिम रोक लगाने तक ही सीमित नहीं रहते हुए राज्य सरकार को इस पूरे विवाद पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इससे साफ है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों पर विस्तार से विचार करने की तैयारी में है। सरकार का जवाब आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विज्ञापन रद्द करने के पीछे प्रशासन का क्या तर्क रहा है और आगे इस मामले में क्या रुख अपनाया जाएगा।
JSSC CGL Case 2026: अगली सुनवाई पर टिकी सभी की निगाहें
मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है, जिस दिन राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा। तब तक के लिए नियुक्त अधिकारियों को राहत मिली हुई है और उनकी नौकरी पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। यह मामला झारखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर चल रहे विवादों में एक और अहम कड़ी बनकर सामने आया है, जिस पर आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नियुक्ति रद्द करने वाली अधिसूचना पर रोक लगने से फिलहाल इन अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, हालांकि असली फैसला 15 सितंबर की अगली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। यह मामला झारखंड में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्थिरता से जुड़ा एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर राज्य सरकार का जवाब आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर साफ करेगा।
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Sanjana Gupta
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