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अक्टूबर 2026 की टैक्स डेडलाइन: ऑडिट और ITR आगे बढ़े, TDS-TCS की तारीखें जस की तस

Income Tax Deadline October 2026: अक्टूबर उन करदाताओं के लिए व्यस्त महीना है, जिन पर टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न या टीडीएस-टीसीएस का काम बाकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट कैटेगरी के आईटीआर की समय सीमा बढ़ा दी है। फैसला 28 सितंबर 2026 को लिया गया था। टीडीएस और टीसीएस जमा करने तथा तिमाही विवरण दाखिल करने की तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राहत केवल ऑडिट वाले करदाताओं पर लागू है। बाकी काम पुराने शेड्यूल पर ही पूरे करने होंगे, वरना ब्याज और पेनाल्टी अलग से लग सकती है।

टैक्स ऑडिट और ITR की नई आखिरी तारीख क्या है?

ऑडिट कैटेगरी में आने वाले करदाताओं को राहत मिली है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख पहले 30 सितंबर 2026 थी। इसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

यह विस्तार आम वेतनभोगी या उन करदाताओं पर लागू नहीं होता, जिनका मामला ऑडिट कैटेगरी में नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट समय पर न जाने से आईटीआर भी अटक सकता है, क्योंकि रिटर्न में ऑडिट की जानकारी जुड़नी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट 21 अक्टूबर से पहले फाइल कराना सुरक्षित रहेगा, ताकि पोर्टल पर अंतिम दिन भीड़ का असर न पड़े।

7 अक्टूबर तक कौन-से काम पूरे करने हैं?

महीने के पहले हफ्ते में टीडीएस और टीसीएस जमा करने की मुख्य डेडलाइन है। 7 अक्टूबर तक सितंबर 2026 के दौरान काटा या इकट्ठा किया गया टीडीएस और टीसीएस जमा करना है। जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही का टीडीएस भी इसी तारीख तक जमा करना है, जहां त्रैमासिक भुगतान की अनुमति है।

इसी दिन सितंबर तिमाही के लिए प्राप्त फॉर्म 121 और सितंबर में खरीदारों से मिले फॉर्म 127 का विवरण अपलोड करना है। सरकारी कार्यालयों द्वारा बिना चालान जमा किए गए टीडीएस-टीसीएस का फॉर्म 137 भी 7 अक्टूबर तक देना है। ये काम ऑडिट की बढ़ी हुई तारीख से नहीं जुड़े हैं। देरी पर ब्याज अलग से बनता है।

15 अक्टूबर को कौन-से फॉर्म जमा या जारी करने हैं?

15 अक्टूबर तक अगस्त 2026 में काटे गए टैक्स के लिए फॉर्म 132 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना है। गैर-निवासियों के संबंध में स्टॉक ब्रोकर या फंड को फॉर्म 92 जमा करना है। अधिकृत डीलरों को फॉर्म 147 और आईएफएससी इकाइयों को फॉर्म 148 इसी तारीख तक देना है।

सर्टिफिकेट समय पर न मिलने से विक्रेता या भुगतान पाने वाले को टैक्स क्रेडिट में दिक्कत हो सकती है। जिन संस्थाओं पर ये फॉर्म लागू हैं, उन्हें 15 अक्टूबर को अलग डेडलाइन मानकर काम निपटाना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट की नई तारीख इन फॉर्मों को आगे नहीं खिसकाती।

महीने के आखिर में 21, 30 और 31 अक्टूबर का क्या मतलब है?

21 अक्टूबर आकलन वर्ष 2026-27 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की संशोधित डेडलाइन है। 30 अक्टूबर तक सितंबर 2026 में काटे गए टैक्स के लिए फॉर्म 141 यानी चालान सह विवरण जमा करना है। 31 अक्टूबर तक जुलाई-सितंबर तिमाही के टीडीएस विवरण फॉर्म 140 और 144 तथा टीसीएस विवरण फॉर्म 143 दाखिल करने हैं।

तिमाही स्टेटमेंट देरी से जाने पर अलग फीस लगती है। ऑडिट रिपोर्ट 21 अक्टूबर को और टीडीएस-टीसीएस स्टेटमेंट 31 अक्टूबर को दो अलग काम हैं। एक की राहत दूसरे पर लागू नहीं होती। ऑडिट कैटेगरी का आईटीआर 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किया जा सकता है। यह तारीख अक्टूबर के बाहर है, पर ऑडिट रिपोर्ट अक्टूबर में ही जा चुकी होनी चाहिए।

बढ़ी हुई तारीख का मतलब बाकी काम भी टल गए, क्या यह सही है?

नहीं। टैक्स ऑडिट और ऑडिट वाले आईटीआर की तारीखें आगे बढ़ी हैं, टीडीएस-टीसीएस के भुगतान और तिमाही विवरण अपने तय शेड्यूल पर ही हैं। 7, 15, 30 और 31 अक्टूबर की डेडलाइन छोड़ने पर ब्याज या लेट फीस बन सकती है। राहत केवल उन्हीं करदाताओं के लिए है, जो ऑडिट कैटेगरी में आते हैं और जिनका फैसला 28 सितंबर 2026 को लिया गया था।

अक्टूबर में पहले टीडीएस-टीसीएस जमा करें, फिर 21 अक्टूबर से पहले ऑडिट रिपोर्ट भेजें और 31 अक्टूबर तक तिमाही विवरण दाखिल करें। आईटीआर की नई आखिरी तारीख 21 नवंबर है। आधिकारिक पोर्टल पर फाइल करने से पहले फॉर्म नंबर और लागू कैटेगरी अपने सलाहकार से मिला लें, क्योंकि हर फॉर्म हर करदाता पर लागू नहीं होता।

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Netsha Singh
Author: Netsha Singh

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