
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में कारोबार करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को लिए गए फैसले में कई गैर-आवासीय श्रेणियों पर लगने वाले कर को 50 प्रतिशत तक घटाने को मंजूरी दी। इसके लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है।
किन पर घटा टैक्स?
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नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, डायग्नोस्टिक सेंटर – इन पर पहले तीन गुना संपत्ति कर लगाया जाता था, जिसे अब घटाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है।
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होटल, हेल्थ क्लब, जिम और विवाह हाल – इन पर अब दो गुना टैक्स देना होगा, जबकि पहले तीन गुना देना पड़ता था।
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छोटे व्यापारी और कुटीर उद्योग – 500 वर्गफुट तक की दुकानें और 1000 वर्गफुट तक के गोदाम अब केवल एक गुणा टैक्स देंगे, जबकि पहले यह टैक्स दोगुना था।
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बैंक, बीमा कंपनियां, वाणिज्यिक कार्यालय और निजी अस्पताल – इन संस्थानों का कर तीन गुना से घटाकर दो गुना कर दिया गया है।
सरकार ने साफ किया है कि शो-रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बड़े गेस्टहाउस, रेस्तरां, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और निजी स्कूल-कॉलेज पर पहले की तरह डेढ़ गुणा संपत्ति कर ही लागू रहेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि 2013 से लागू इस टैक्स को 2023 में तीन गुना कर दिया गया था। लेकिन छोटे व्यवसायियों, कुटीर उद्योगों और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले संस्थानों पर इससे ज्यादा बोझ पड़ रहा था। इसलिए पांच सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने इसमें छूट दी है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से राजस्व वसूली में सुधार होगा और अनिच्छुक करदाताओं को भी भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह निर्णय व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत देगा।
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