
Bihar News: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने या गलत नाम हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक एक महीने का समय दिया गया है। यह निर्णय उन लोगों के लिए खास है जो अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं या अपनी जानकारी ठीक करना चाहते हैं।
Bihar News: SIR क्या है और क्यों है जरूरी?
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को साफ और सटीक किया जाता है। बिहार में हाल ही में हुए SIR अभियान में 96.23% मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। इस दौरान 7.6 करोड़ फॉर्म जमा हुए, लेकिन अभी भी 32 लाख मतदाताओं की पुष्टि बाकी है।
चुनाव आयोग ने पाया कि करीब 42 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, 7.5 लाख डुप्लिकेट नाम थे, और 16.93 लाख मतदाता मृत घोषित किए गए। इस वजह से मतदाता सूची को और सटीक करने के लिए यह मौका दिया गया है।
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं?
चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दिया है। इस दौरान आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:-
1 नाम जोड़ना: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या ब्लॉक लेवल एजेंट (BLA) से संपर्क करें।
2 नाम हटाना: अगर कोई गलत नाम लिस्ट में है, तो उसे हटाने के लिए आवेदन करें।
3 जानकारी ठीक करना: अगर आपका नाम, पता या अन्य जानकारी गलत है, तो उसे सुधारने के लिए फॉर्म भरें।
आप अपने नजदीकी मतदाता सेवा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी यह काम कर सकते हैं।
मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
चुनाव आयोग ने सभी 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को इस प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह कदम बहुत जरूरी है।
समय सीमा और जिम्मेदारी
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे छूटे हुए मतदाताओं को खोजें और उनकी जानकारी सत्यापित करें। 25 जुलाई तक सभी पार्टियों को इसकी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी।