स्कूलों के विलय पर सीएम योगी सख्त, ड्रोन दहशत पर भी कार्रवाई के आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों के विलय को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का विलय केवल तय मानकों के तहत ही किया जाए और अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी हुई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे पहले गुरुवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक छात्र नामांकित हैं या जो एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं, उनका विलय मानकों के खिलाफ है। ऐसे मामलों की समीक्षा कर प्रक्रिया को संशोधित किया जाएगा और अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया गया है।
ड्रोन दहशत पर सख्ती: NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश
प्रदेश में ड्रोन के जरिये दहशत और भ्रम फैलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और जरूरत पड़ी तो ऐसे आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लागू किया जा सकता है।
रविवार को अपने सरकारी आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्रोन का गैरकानूनी प्रयोग कानून व्यवस्था के लिए खतरा है और ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। उन्होंने चेताया कि बिना अनुमति कोई भी ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है, और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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