जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने केन्द्राधीक्षकों के साथ की बैठक, कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा 22 दिसंबर को आयोजित चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर केन्द्राधीक्षकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। उन्होने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के साथ-साथ निष्पक्ष, कदाचार मुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, सभी केन्द्राधीक्षक अपने सेंटर में सीसीटीवी अधिष्ठापन की जांच कर लेंगे, साथ ही पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था की समुचित व्यवस्था रखेंगे।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। परीक्षा की अवधि परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे होगी, जिसका समय पूर्वाहन् 11:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर 10:00 बजे पूर्वाह्न तक रिपोर्ट करना होगा। सभी परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी से निगरानी के अलावा वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, प्रवेश के पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थियों का फ्रीस्किंग किया जाएगा।

बैठक में दिए गए अन्य दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-
1. लिखित परीक्षा कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की ली जाएगी, जिसमें 45 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं 05 प्रश्न अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित किए गए स्थानीय भाषा से सम्बंधित होंगे। प्रश्न क्रमांक 01 से 45 जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं 46 से 50 स्थानीय भाषा से संबंधित होंगे।
2. लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक के अनुसार सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में शारीरिक जांच हेतु तैयार की जाएगी।
3. इस परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र ही अनुमान्य होंगे।
4. प्रवेश पत्र में अंकित पूर्व में निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।
5. ओ0एम0आर0 सीट को भरने के लिए केवल काला बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग किया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्र पर पुस्तक, नोटस, इलक्ट्रानिक्स उपकरण आदि लेकर प्रवेश करना निषिद्ध होगा।
7. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाएगा, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

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