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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट: सोमवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक किसान की आत्महत्या पर पोस्ट करने के कारण दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने मामले को शीर्ष अदालत में लाने के लिए राज्य पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोदचंद्रन की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हावेरी जिले के एक किसान के बारे में कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने के लिए सूर्या के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यह क्या है? मामले का राजनीतिकरण मत करो। अपनी लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ो। जुर्माने के साथ खारिज।

7 नवंबर, 2024 को, सूर्या ने कन्नड़ समाचार पोर्टलों पर एक लेख पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। बाद में जब यह पता चला कि यह दावा गलत था, तो पोस्ट हटा दी गई।

हावेरी के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया था कि 6 जनवरी, 2022 को बालिकाई की आत्महत्या फसल के नुकसान और कर्ज से उत्पन्न आर्थिक तनाव के कारण हुई थी, और इसका वक्फ बोर्ड के किसी विवाद से कोई संबंध नहीं था।

इसके बाद, 7 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत सूर्या के खिलाफ कथित तौर पर समूहों के बीच घृणा, दुर्भावना या दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से बयान प्रकाशित करने के आरोप में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा मामले को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा और राजनीतिक लड़ाई के लिए अदालतों का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी।

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