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यश दयाल पर जयपुर में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR

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यश दयाल पर जयपुर में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR

जयपुर के सांगानेर सदर थाने में भारतीय क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ 23 जुलाई 2025 को एक नाबालिग लड़की ने रेप और यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर दो साल तक उसका यौन शोषण किया। FIR के अनुसार, पहली घटना तब हुई जब पीड़िता 17 साल की थी, और यह सिलसिला 2023 से शुरू होकर 2025 तक चला।

शिकायत में कहा गया है कि यश दयाल ने पीड़िता को क्रिकेट में अवसर दिलाने का वादा किया और उसे जयपुर के सितापुरा इलाके में एक होटल में बुलाकर पहली बार यौन शोषण किया। इसके बाद, IPL 2025 के दौरान, जब यश जयपुर में राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम RCB मैच के लिए आए थे, उन्होंने कथित तौर पर पीड़िता को फिर से होटल में बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। सांगानेर सदर थाने के SHO अनिल जैमन ने बताया कि चूंकि पहली घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत भी कार्रवाई की गई है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। यह यश दयाल के खिलाफ दूसरा रेप का मामला है, जिसने उनकी क्रिकेटिंग करियर और RCB की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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