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चित्रकूट में प्रेमिका और चार बच्चों की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा…

चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में घटित एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को फांसी और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब अमान गांव में तीन बोरियों में एक महिला और चार बच्चों की लाशें बरामद हुई थीं। मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को “रेयर ऑफ रेयरेस्ट” श्रेणी का अपराध मानते हुए आरोपी अवधेश कुमार को फांसी और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?

जांच के अनुसार, मृतक महिला लालमुनि और आरोपी अवधेश कुमार के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों की मुलाकात गुजरात में हुई थी और अवधेश लालमुनि को उसके चार बच्चों सहित अपने गांव ले आया था। हालांकि अवधेश पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी ने इस रिश्ते का विरोध किया था।

समय के साथ अवधेश और लालमुनि के संबंधों में दरार आ गई। इसी दौरान अवधेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने लालमुनि और उसके चार मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी और शवों को बोरियों में भरकर फेंक दिया।

यह वारदात सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए 48 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या), 120B (आपराधिक साजिश) सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया।

कोर्ट का सख्त रुख

फैसले के दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यह अपराध मानवता के खिलाफ है। चार मासूम बच्चों की हत्या ने समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कठोर सजा ही ऐसे अपराधों पर रोक लगा सकती है।”

कोर्ट ने यह भी माना कि अवधेश की पत्नी ने हत्या में पूरी सहायता की, लेकिन मुख्य भूमिका स्वयं अवधेश की थी। फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली और न्यायपालिका के प्रति आभार जताया।

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