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Jharkhand News: हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने लिए 12 बड़े फैसले, झारखण्ड में विकास को मिलेगा बढ़ावा

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 12 बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का मकसद राज्य के विकास को तेज करना और जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। सूचना और जनसंपर्क विभाग में बड़े बदलाव से लेकर गिग वर्कर्स के कल्याण तक, ये फैसले झारखंड को नई दिशा देंगे।
सूचना और जनसंपर्क विभाग में बदलाव
कैबिनेट ने सूचना और जनसंपर्क विभाग को नया रूप देने का फैसला किया है। इसके तहत 504 पुराने और अनुपयोगी पदों को खत्म किया जाएगा, जबकि 36 नए पद बनाए जाएंगे। इससे हर साल 24 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह कदम विभाग को और कुशल बनाएगा, ताकि जनता तक जानकारी तेजी से पहुंचे।
अवैध खनन पर जारी रहेगी सख्ती
अवैध खनन को रोकने के लिए खान निदेशक और अन्य अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियां कम होंगी। सरकार का मकसद है कि झारखंड के खनिज संसाधनों का सही उपयोग हो।
सड़क और पानी की सुविधाओं में सुधार
कैबिनेट ने पाकुड़-बरहड़वा मुख्य सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए 40.39 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पेड़ लगाने का काम भी शामिल है। अब यह प्रोजेक्ट ग्रामीण कार्य विभाग की जगह सड़क निर्माण विभाग देखेगा। इसके अलावा, गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 59.71 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
गिग वर्कर्स और शिक्षा पर जोर
झारखंड सरकार ने ओला, उबर और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2025′ को मंजूरी दी है। यह विधेयक इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देगा। साथ ही, बोकारो और गोड्डा के नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 85-85 शिक्षक और 125-125 गैर-शिक्षक पदों को मंजूरी दी गई है, ताकि युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा मिले।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: जेलों के लिए बनाए गए डॉक्टरों के पदों को स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित किया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें।
आधार केंद्रों की स्थापना: सरकारी परिसरों में आधार स्थायी नामांकन केंद्र स्थापित करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
शिक्षकों को लाभ: सीबीआई जांच के बाद नौकरी गंवाने वाले 35 सहायक शिक्षकों को कोर्ट के आदेश के बाद फिर से लाभ और पेंशन दी जाएगी।
Manpreet Singh
Author: Manpreet Singh

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