बेंगलुरू: उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड गायक लकी अली उर्फ मकसूद अली और श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ अनधिकार प्रवेश, गलत तरीके से रोकने और धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं को आरोपी नंबर 1 और 2 के रूप में पेश किया गया है और उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126 (3), 3 (5), 324 (3), 329 (3) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक अतिरिक्त सरकारी अभियोजक निर्देश हासिल नहीं कर लेते और अपनी दलीलें नहीं दे देते, तब तक येलाहांका न्यू टाउन पुलिस द्वारा दर्ज अपराध में जांच और आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी, जो सातवीं एसीजेएम, बेंगलुरु के समक्ष लंबित है। मामले की सुनवाई आज सोमवार को होगी।

Welcome to News Media Kiran, your premier source for global news. Stay updated daily with the latest in sports, politics, entertainment, and more. Experience comprehensive coverage of diverse categories, keeping you informed and engaged.



