20 दिसंबर तक कर दें राशन कार्ड सरेंडर, वर्ना होगी कार्रवाई

पलामू : पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने जिले के आर्थिक रूप से सम्पन्न राशन कार्डधारियों को अपना कार्ड आगामी 20 दिसंबर आपूर्ति विभाग के समक्ष सरेंडर करने की अपील की है,ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं वसूली करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद राशन कार्ड रखकर राशन का उठाव कर रहे हैं,जिसके कारण जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित है साथ ही विभाग को आर्थिक हानि भी हो रही है।उन्होंने कहा कि जिले के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अंतर्गत कुल 1828926 सदस्यों को आच्छादित किए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में शत-प्रतिशत लाभुक परिवार के सदस्य आच्छादित हो चुके हैं,ऐसी स्थिति में राशन कार्ड में छूटे हुए लाभुक परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति नहीं हो पा रही है।सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आने वाले राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है।उन्होंने वैसे कार्डधारी जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं,उनसे स्वेच्छा से आगामी 20 दिसंबर तक राशन कार्ड का सरेंडर हेतु आवेदन (प्रपत्र-10 जी) में अपने राशन डीलर के जरिये संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करने की अपील की है।यदि अयोग्य कार्डधारी 20 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करतें हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के कंडिका-7 (11) और (111)के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
सभी बीडीओ को निगरानी सतर्कता समिति की बैठक कर 20 दिसंबर तक अयोग्य कार्ड सरेंडर कराने के निर्देश
उपायुक्त श्री रंजन ने जिले के सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड आपुर्ति पदाधिकारी/निगरानी सतर्कता समिति की उपस्थित में बैठक आयोजित कराते हुए दिनांक 20 दिसंबर तक अयोग्य कार्ड सरेंडर करवाने की बात कही है।उन्होंने कहा है कि वैसे अपात्र लाभुक जो अपना राशन कार्ड स्वतः सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी सूची सुस्पष्ट कारण सहित तैयार कराते हुए,25 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के मुखिया के अनुशंसा के साथ डिलिशन हेतु प्रखंड कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से समर्पित किया जाना सुनिश्चित होना चाहिये।
अयोग्य राशन कार्डधारियों के विरुद्ध निम्न कार्रवाई की जायेगी
1.आपराधिक कार्यवाही
2.लिये गये राशन की वसूली राशन लिये जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली
3.यदि लाभुक भारत सरकार/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय आदि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास आदि में नियोजित हो,तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जायेगा
3.अगर उठाव ऑफलाइन किया जाता है,तो उसका पक्ष सुना जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर दोषी पाए जाने की स्थिति में कंडिका-7 (11) के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

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