Jharkhand News: झारखंड में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का प्रतिबंध हटा, अब रात में काम करने की आजादी
फैक्टरी (झारखंड संशोधन) विधेयक 2025 से महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का अधिकार

Jharkhand News: झारखंड की महिलाओं को अब फैक्टरियों में रात की शिफ्ट में काम करने का कानूनी हक मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में फैक्टरी (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है। इस कानून से महिलाएं अपनी मर्जी से रात में काम कर सकेंगी, लेकिन कंपनी को उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह बदलाव महिलाओं के लिए नई नौकरियां और बराबरी के मौके लाएगा।
Jharkhand News: विधेयक की पूरी जानकारी
यह विधेयक झारखंड विधानसभा में 2 अगस्त, 2023 को पेश किया गया था। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया, और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। राष्ट्रपति ने 1 अगस्त, 2025 को इसे हरी झंडी दी। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
कानून में क्या बदलाव हुए
पहले फैक्टरी एक्ट 1948 के तहत महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करने की इजाजत नहीं थी। अब संशोधन के बाद वे शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। झारखंड के मुख्य फैक्टरी इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी और एक हफ्ते में कानून लागू हो जाएगा। महिलाओं की सहमति जरूरी है, और कंपनी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
महिलाओं के लिए फायदे
झारखंड में कई फैक्टरियां 24 घंटे चलती हैं, लेकिन महिलाएं सिर्फ दिन की शिफ्ट में काम करती थीं। अब नाइट शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं की नौकरियां बढ़ेंगी। टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में 4500 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। कंपनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे महिलाओं को पुरुषों की तरह बराबर मौके मिलेंगे।
लोगों की प्रतिक्रिया
टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को बराबरी देगा, लेकिन कंपनियों को पिक एंड ड्रॉप सुविधा और सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। कुल मिलाकर यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।