चंडीगढ़: बिना परमिट के पिस्तौल लेकर बस से चंडीगढ़ ले जाने के आरोप में जालंधर के एक व्यक्ति को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ की बेंच ने कहा, “यात्री यात्रा के दौरान सो रहा था, इसलिए यह मानना उचित नहीं है कि उसने जानबूझकर बिना इजाजत के हथियार...
