अंतर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और पत्नी को मिली 7 साल की सजा

पाकिस्तान: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लैंड करप्शन केस में 14 साल की सजा सुनाई है. यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार का आरोप है. इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में फैसले का ऐलान एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने किया.

यह फैसला जेल के अंदर बनाए गए अस्थायी कोर्ट में सुनाया गया. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख पाउंड और बुशरा पर 5 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया है. फैसले के दौरान जेल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी.
नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दायर किया था, जिन पर आरोप था कि उन्होंने राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया. हालांकि अन्य आरोपियों के विदेश में होने के कारण केवल इमरान और उनकी पत्नी पर ही मुकदमा चलाया गया.
इमरान खान की पार्टी PTI (तहरीक-ए-इंसाफ) ने इस फैसले का विरोध किया है, और पार्टी का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं. इमरान खान को अगस्त 2023 में कई मामलों में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था, और इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि अन्य मामलों में सुनवाई जारी है.

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