रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड का कहना है कि हरमू आवास में आवासीय प्लॉट का इस्तेमाल व्यवसायिक काम के लिए करना नियमों के खिलाफ है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि जिन लोगों को आवासीय प्लॉट दिया गया है, वे केवल आवास के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाता है, तो यह गैरकानूनी है।
धोनी के हरमू रोड स्थित आवास पर लैब खोले जाने की जानकारी मिलने के बाद बोर्ड ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बोर्ड यह जांच करेगा कि धोनी को यह प्लॉट किस उद्देश्य से आवंटित किया गया था और क्या इसका उपयोग नियमों के अनुरूप हो रहा है। अगर यह साबित होता है कि आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है, तो बोर्ड कार्रवाई करेगा। धोनी वर्तमान में रिंग रोड स्थित सिमलिया में अपने नए घर में रह रहे हैं, जबकि हरमू रोड पर उनका पुराना आवास है। इसी आवास में लैब खोले जाने की बात सामने आई है, जिसे लेकर बोर्ड ने कड़ी नजर बनाई हुई है।
ध्यान देने वाली बात है कि धोनी को झारखंड सरकार ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते यह आवासीय प्लॉट दिया था। वहीं, हरमू रोड पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर भी आवासीय भूखंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इस पर भी बोर्ड ने पहले ही नोटिस जारी किया था। आगामी जांच के बाद दोनों मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी।

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