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बैंक लाइसेंस रद्द: RBI ने 2024 में 11 बैंकों के लाइसेंस रद्द किए – पूरी सूची यहां…..

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नई दिल्ली-भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस वर्ष जमाकर्ताओं के हित में कड़ी कार्रवाई करते हुए 2024 में 11 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जबकि यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से था, इसने ग्राहकों को उनकी निकासी राशि को सीमित करके भी प्रभावित किया। यहां प्रभावित बैंकों और रद्दीकरण के पीछे के कारणों पर एक विस्तृत नज़र है।
ये लाइसेंस क्यों रद्द किए गए?
आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के कई कारणों का हवाला दिया, जिनमें शामिल हैं:
  • अपर्याप्त पूंजी: इन बैंकों के पास परिचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव था।
  • खराब वित्तीय स्वास्थ्य: उनकी वित्तीय स्थिति अस्थिर थी, जिससे उनके लिये जमाकर्ताओं को भुगतान करना मुश्किल हो गया था।
  • नियम उल्लंघन: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
  • सार्वजनिक हित: इन बैंकों का जारी रहना जमाकर्ताओं के हितों के लिये हानिकारक माना गया।
  • अपने आधिकारिक नोटिस में, आरबीआई ने कहा कि ये बैंक बुनियादी बैंकिंग दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ थे और आय में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसके कारण
  • उनके लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया
उन बैंकों की सूची जिनके लाइसेंस 2024 में रद्द किए गए थे
  • दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड – विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
  • श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड – दाभोई, गुजरात
  • हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड – हिरियूर, कर्नाटक
  • जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड – बसमतनगर, महाराष्ट्र
  • सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड – सुमेरपुर, पाली, राजस्थान
  • पूर्वांचल सहकारी बैंक लिमिटेड – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
  • द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड – मुंबई, महाराष्ट्र
  • बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड – वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  • शिम्शा सहकारी बैंक नियामित्र – मद्दुर, मांड्या, कर्नाटक
  • उरवाकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड – आंध्र प्रदेश
  • महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड – तेजपुर, असम
जमाकर्ताओं के धन का क्या हुआ?
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961 के अनुसार:
  • बीमा कवरेज: इन बैंकों के जमाकर्ता ₹5 लाख तक की जमा राशि के लिए बीमा दावा प्राप्त करने के हकदार हैं।
  • प्रक्रिया: बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद डीआईसीजीसी के प्रावधानों के तहत राशि वितरित की जाती है।

जबकि ग्राहकों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ता है, आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि जमाकर्ता निर्धारित सीमा तक अपनी बीमा राशि की वसूली कर सकें।

लाइसेंस रद्द करने का प्रभाव
ये उपाय जनहित की रक्षा करते हुए बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। हालांकि, कार्रवाई बैंकिंग संस्थानों के बीच वित्तीय अनुशासन और अनुपालन के महत्व पर भी जोर देती है।

 

 

 

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