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सबूतों के अभाव में 3 लोगों को बरी: गोधरा कांड

2002 के गोधरा के बाद हुए दंगों के एक मामले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा तीन लोगों को दोषी ठहराए जाने और पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के उन्नीस साल बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उन्हें बरी कर दिया कि उनकी दोषसिद्धि विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित नहीं थी।

न्यायमूर्ति गीता गोपी की पीठ ने सचिन पटेल, अशोक पटेल और अशोक गुप्ता द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें आनंद की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 29 मई, 2006 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सोमवार को पारित आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा, “विद्वान निचली अदालत के न्यायाधीश ने साक्ष्यों के मूल्यांकन में गलती की थी। दोषसिद्धि विश्वसनीय और पुष्टिकारक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। मुकदमे के दौरान आरोपियों की पहचान साबित नहीं हुई है।

जिन नौ लोगों पर मुकदमा चलाया गया, उनमें से चार को दंगा, आगजनी, गैरकानूनी जमावड़ा आदि के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया और पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। एक अपीलकर्ता की 2009 में मृत्यु हो गई।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि तीनों दोषी उस भीड़ का हिस्सा थे जो 27 फ़रवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बों में आग लगाए जाने के एक दिन बाद आणंद के एक इलाके में इकट्ठा हुई थी।

कथित तौर पर भीड़ ने दुकानों को नुकसान पहुँचाया और उनमें से कुछ को आग लगा दी, जिससे बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन हुआ।

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