Jharkhand News: झारखंड में हजारों चौकीदार अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 2019 में बनाए गए नियमों को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चौकीदारों की नियुक्ति अब राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि पुराने नियमों के तहत जिला स्तर पर ही होगी। इस फैसले से पिछले कई सालों से रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया के फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है, इस फैसले का लोकार्पण करते हुए।
क्या था पूरा विवाद?
दरअसल, झारखंड सरकार ने 2019 में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए एक नया नियम बनाया था, जिसके तहत नियुक्ति प्रक्रिया को केंद्रीकृत (centralized) कर दिया गया था। इस नए नियम में यह प्रावधान था कि पूरे राज्य के लिए एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और नियुक्तियां राज्य स्तर पर होंगी। सरकार के इस फैसले को कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि 2015 की भर्तियां जिला स्तर पर हुई थीं और 1990 के नियम भी यही कहते हैं, इसलिए अचानक से नियम बदलना गलत है।
हाईकोर्ट ने पुराने नियम को बताया सही
चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि राज्य सरकार द्वारा 2019 में बनाया गया केंद्रीकृत नियुक्ति का नियम सही नहीं है। कोर्ट ने 2019 के नियमों को रद्द करते हुए 1990 के पुराने नियमों को ही बहाल कर दिया। इस फैसले के अनुसार, अब चौकीदारों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और संबंधित जिले के उपायुक्त (Deputy Commissioner) ही नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
हजारों अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के उन हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूरा होने का सालों से इंतजार कर रहे थे। राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट के कारण, कई उम्मीदवार अपने ही जिले में नियुक्ति पाने से वंचित हो रहे थे। अब जिला स्तर पर नियुक्ति होने से, स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस फैसले के बाद, उम्मीद है कि झारखंड सरकार जल्द ही जिला स्तर पर चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी।
Sanjana Gupta
Hindi Content Writer | New Media Kiran
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