WB SSC Teacher Recruitment: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने 11वीं और 12वीं कक्षा के सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विद्यालय सेवा आयोग ने पहले प्रकाशित सभी सूचियां रद्द कर दी हैं, जिनमें साक्षात्कार सूची, अंतिम पैनल और प्रतीक्षा सूची शामिल हैं। यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित नए 7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण नियम के अनुसार उठाया गया है। इसके तहत संशोधित सूची जारी हुई है, जिससे कम से कम एक हजार से अधिक योग्य शिक्षक बाहर हो गए हैं। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने पहले साक्षात्कार और नमूना शिक्षण में हिस्सा लिया था, उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उनके पुराने अंक ही मान्य रहेंगे।
WB SSC Teacher Recruitment: SSC ने क्यों रद्द किया पूरा पैनल
विद्यालय सेवा आयोग ने 11वीं-12वीं शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी पुरानी सूचियां रद्द करने का फैसला लिया है। इसमें साक्षात्कार सूची के साथ अंतिम पैनल और प्रतीक्षा सूची भी शामिल है।
यह कदम नए आरक्षण नियमों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आयोग के निर्णय के मुताबिक पिछली काउंसलिंग के आधार पर जारी किए गए सभी अनुशंसा पत्र भी वापस ले लिए गए हैं।
नई सूची से कितने शिक्षकों को झटका
विद्यालय सेवा आयोग ने 7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण नियम के अनुसार एक संशोधित सूची प्रकाशित की है। इस नई सूची से कम से कम एक हजार से अधिक योग्य शिक्षक बाहर हो गए हैं।
यानी जो उम्मीदवार पुरानी सूची में भर्ती के लिए चुने गए थे, नए नियमों के तहत तैयार सूची में उनमें से कई का नाम अब शामिल नहीं है। कितने उम्मीदवारों को इस बदलाव से फायदा हुआ है, इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
दोबारा साक्षात्कार की जरूरत नहीं, पुराने अंक रहेंगे मान्य
पैनल रद्द होने के बावजूद उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो पहले साक्षात्कार और नमूना शिक्षण में हिस्सा ले चुके हैं। उन्हें दोबारा साक्षात्कार देने की जरूरत नहीं होगी।
इनके मामले में अंतिम मूल्यांकन पिछली लिखित परीक्षा, शैक्षणिक स्कोर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी प्रक्रिया पूरी तरह नए सिरे से शुरू नहीं होगी, बल्कि मौजूदा अंकों को नए आरक्षण फॉर्मूले पर फिर से व्यवस्थित किया जाएगा।
दस्तावेजों का पुनः सत्यापन और नई पैनल सूची
नई संशोधित सूची के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अगले चरण की ओर बढ़ेगा।
इसके बाद विद्यालय सेवा आयोग संशोधित अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित करेगा। साथ ही नई पैनल और प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि पुरानी पैनल और प्रतीक्षा सूची की जगह अब नए आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार सूची ही भर्ती के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण नियम की पूरी पृष्ठभूमि
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण नियम के तहत भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। पश्चिम बंगाल में पहले ओबीसी के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण लागू था, जिसे 2010 में बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश में 66 वर्गों के लिए 7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा गया। इसी फैसले के आधार पर इन 66 वर्गों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी बना रहा।
राज्य सरकार की नई अधिसूचना और SSC का कदम
अदालती फैसले के बाद राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी पुरानी अधिसूचना रद्द कर दी। इसके बाद श्रम विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें सरकारी नौकरियों में 7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण बनाए रखने की बात कही गई।
विद्यालय सेवा आयोग ने इसी नई अधिसूचना के आधार पर 11वीं-12वीं शिक्षक भर्ती का पैनल रद्द करने और संशोधित सूची जारी करने का कदम उठाया। यानी SSC का यह फैसला सीधे तौर पर अदालत और राज्य सरकार के निर्णयों से जुड़ा है।
प्रभावित उम्मीदवारों के लिए आगे क्या रास्ता
जिन शिक्षकों का नाम नई सूची से बाहर हो गया है, उनके लिए आगे की प्रक्रिया को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि दस्तावेज सत्यापन और अंतिम योग्यता सूची जारी होने के बाद तस्वीर और साफ हो सकती है।
जिन उम्मीदवारों को नई सूची में जगह मिली है, उन्हें भी दस्तावेजों के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए नियुक्ति पत्र मिलने तक प्रक्रिया पूरी तरह अंतिम नहीं मानी जा सकती।
आगे क्या होगा
विद्यालय सेवा आयोग की अगली प्राथमिकता संशोधित अंतिम योग्यता सूची और नई पैनल-प्रतीक्षा सूची जारी करना होगी। इसके बाद ही यह साफ होगा कि भर्ती प्रक्रिया किस रफ्तार से आगे बढ़ती है।
चूंकि मामला अदालती आदेश से जुड़ा है, इसलिए आगे किसी और कानूनी चुनौती की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बारे में उपलब्ध जानकारी में कोई संकेत नहीं है।
पश्चिम बंगाल SSC का 11वीं-12वीं शिक्षक भर्ती पैनल रद्द करने का फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के 7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण आदेश से जुड़ा है। इस बदलाव से एक हजार से अधिक शिक्षक नई सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि जो पहले साक्षात्कार दे चुके हैं, उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। दस्तावेजों के पुनः सत्यापन के बाद आयोग संशोधित योग्यता सूची और नई पैनल सूची जारी करेगा। तब तक भर्ती प्रक्रिया प्रभावित उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता भरी बनी रहेगी।
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Sanjana Gupta
Hindi Content Writer | New Media Kiran
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