PF Withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने PF से पैसा निकालने के नियमों में एक बदलाव किया है। टैक्स ईयर 2026-27 से TDS में छूट पाने के लिए अब फॉर्म 15G और फॉर्म 15H मान्य नहीं रहेंगे। उनकी जगह खाताधारकों को नया फॉर्म 121 जमा करना होगा। यह जानकारी EPFO ने सोशल मीडिया पर साझा की है।
जो लोग अपने PF अकाउंट से पैसे निकालते समय TDS कटौती से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है। पहले उम्र के हिसाब से अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब एक ही फॉर्म से काम चलेगा। लेकिन यह छूट हर किसी को नहीं मिलेगी।
पहले फॉर्म 15G और 15H का क्या काम था?
पहले जब कोई व्यक्ति PF से पैसे निकालता था और उसकी अनुमानित आय पर टैक्स नहीं बनता था, तो वह फॉर्म 15G या 15H जमा करके TDS से छूट का दावा करता था। फॉर्म 15G उन लोगों के लिए था जिनकी उम्र 60 साल से कम थी। फॉर्म 15H 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस्तेमाल होता था।
इन फॉर्मों के जरिए व्यक्ति यह बताता था कि उसकी साल भर की आय टैक्स स्लैब में नहीं आती, इसलिए TDS न काटा जाए। लेकिन टैक्स ईयर 2026-27 से PF निकासी के मामले में ये दोनों फॉर्म काम नहीं करेंगे।
अब फॉर्म 121 क्या है और किसके लिए है?
EPFO के अनुसार अब PF से पैसा निकालने पर TDS छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 121 जमा करना होगा। यह फॉर्म इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लागू किया गया है। हर किसी को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके पात्र हैं।
जिन लोगों की आय टैक्स के दायरे में आती है, वे सिर्फ फॉर्म भरकर छूट नहीं ले सकते। TDS छूट के लिए वैध PAN कार्ड होना भी जरूरी है। फॉर्म जमा करने का मतलब यह नहीं है कि निकाला गया पैसा अपने आप टैक्स फ्री हो जाएगा। यह सिर्फ उन लोगों को सुविधा देता है जिनकी पूरे साल की अनुमानित आय पर कोई टैक्स नहीं बनता।
इस बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा?
EPFO ने साफ किया है कि फॉर्म बदलने का मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब लोगों को अपनी उम्र के हिसाब से अलग-अलग फॉर्म चुनने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा।
इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि कोई नया टैक्स लगा दिया गया है या टैक्स के नियमों में कोई बड़ा फेरबदल हुआ है। सिर्फ PF निकासी के समय TDS छूट का दावा करने का तरीका बदला है। पहले करदाता अपनी उम्र और पात्रता के हिसाब से 15G या 15H में से एक चुनते थे। अब फॉर्म 121 का इस्तेमाल होगा।
PF से पैसा निकालते समय क्या ध्यान रखें?
जो लोग अपने PF अकाउंट से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए नियम की जानकारी रखनी चाहिए। टैक्स ईयर 2026-27 से पहले अगर कोई निकासी कर रहे हैं तो पुराने फॉर्म अभी काम कर सकते हैं। लेकिन नए टैक्स ईयर से फॉर्म 121 जरूरी हो जाएगा।
निकासी से पहले अपने PF अकाउंट की पूरी जानकारी चेक कर लें। PAN कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर आय टैक्स के दायरे में आती है तो TDS कट सकता है। ऐसे में फॉर्म 121 सिर्फ पात्र लोगों के लिए ही उपयोगी है। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट से अपडेटेड जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
यह बदलाव खाताधारकों के लिए प्रक्रिया को थोड़ा सरल बना सकता है, लेकिन पात्रता के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। पैसे निकालने से पहले नियम पढ़कर ही फॉर्म जमा करें।
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