झारखंड के एक व्यक्ति पर दो महिलाओं की हत्या का आरोप है, जिसे पुलिस ने “प्रेम प्रसंग का बदला” बताया है, और मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद उसने आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने बताया कि श्रीकांत चौधरी पर सोनी देवी (23) की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है, जिसके साथ उसका रिश्ता था, और उसकी दोस्त रिंकू देवी की भी हत्या करने का आरोप है, जो इस मामले की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी।
पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाएं गुरुवार से लापता थीं और खरसन गांव निवासी चौधरी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद, वह पुलिस को झारखंड के गिरिडीह जिले के नीमाडीह गांव के पास गोलगो पहाड़ी जंगल ले गया, जहां उसने महिलाओं के शवों को छिपाया था।
एसडीपीओ ने बताया कि इसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पुलिस स्टेशन से चले गए। प्रसाद ने कहा, “जब तक मैं वापस लौटा, मुझे बताया गया कि आरोपी ने लॉकअप में केबल वायर और झंडे की रस्सी से फांसी लगा ली है। जब उसे देखा गया, तो वह अभी भी जीवित था और उसे पहले एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और बाद में लगभग 70 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।”
एसडीपीओ ने कहा कि चौधरी की मौत “पूरी तरह से अप्रत्याशित” थी
प्रसाद ने कहा, “हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह ऐसा फैसला लेगा। उसने ग्रामीणों को यह कहते सुना था कि अगर वह ज़िंदा भी बाहर आ गया, तो वे उसे मार देंगे।”
अधिकारी के अनुसार, चौधरी दो साल से सोनी देवी के साथ रिश्ते में था। महिला की यह तीसरी शादी थी और उसका पति हत्या के एक मामले में जेल में बंद था। उन्होंने बताया, “चौधरी को शक था कि उसके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध हैं। वह मुंबई से लौटा, जहाँ वह फिल्म उद्योग में काम करता था, और बदला लेने के लिए जंगल में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उसने उसकी साथी, जो सात बच्चों वाली एक अधेड़ महिला थी, की भी हत्या कर दी।”
एसडीपीओ ने कहा, “यह पहली बार नहीं था जब वे (जंगल में) मिले थे। वे हर बार ऐसे ही मिलते थे, और रिंकू देवी जंगल के बाहर खड़ी रहती थी ताकि अगर कोई आता तो दंपति को सूचित करके उनकी मदद कर सके।”
पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों ने पहले चौधरी को इस रिश्ते के खिलाफ चेतावनी दी थी और उस पर एक लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन यह मामला जारी रहा।
प्रसाद ने चौधरी के खिलाफ हिरासत में किसी भी तरह की हिंसा से इनकार किया और कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी जाँच कर सकता है।
उन्होंने कहा, “कोई यह नहीं कह सकता कि पुलिस ने उसकी हत्या की। यह उसकी अपनी करतूत थी। कानूनी तौर पर भी, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, उसे औपचारिक हवालात में नहीं रखा जा सकता था। उसने उस छोटे से समय का इस्तेमाल किया जब अधिकारी भीड़ नियंत्रण में व्यस्त

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