Search
Close this search box.

Ban on illegal activities in Sakchi: धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

जमशेदपुर। साकची क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी (धालभूम), शताब्दी मजूमदार (भा.प्र.से), ने महा.सु.सं. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अंचल अधिकारी, जमशेदपुर, के पत्रांक-138, दिनांक 23/01/2025, और टाटा स्टील लिमिटेड के भूमि प्रबंधक सुनील कुमार के पत्र संख्या LAND/358, दिनांक 23/01/2025, के आधार पर जारी किया गया है।

मामले की जानकारी:
टाटा स्टील की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर मूर्ति निर्माण और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की संभावना जताई गई है। इन गतिविधियों से शांति और विधि-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

प्रभावित भूमि का विवरण:

1. शक्ति राउंडअबाउट क्षेत्र: खाता संख्या 245, नया प्लॉट संख्या 1221।

2. बिरसा मुंडा पार्क क्षेत्र: खाता संख्या 245, नया प्लॉट संख्या 2011।

3. साकची कार पार्किंग क्षेत्र-1: खाता संख्या 245, प्लॉट संख्या 2013-2018।

4. साकची कार पार्किंग क्षेत्र-2: खाता संख्या 245, प्लॉट संख्या 2021(P)-2050(1)।

5. INAC राउंडअबाउट क्षेत्र: खाता संख्या 245, नया प्लॉट संख्या 2105(1)।

 

प्रमुख आदेश और प्रतिबंध:

1. बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के प्रभावित स्थल पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

2. किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, या पुतला दहन निषिद्ध रहेगा।

3. अस्त्र-शस्त्र या घातक उपकरण लाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

4. बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित होगा।

 

प्रशासन की अपील:
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और अवैध गतिविधियों से बचने की अपील की है। अंचल अधिकारी और साकची थाना प्रभारी को सख्ती से आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

प्रभावित क्षेत्र:
यह निषेधाज्ञा उपरोक्त भूमि के 100 मीटर के दायरे में लागू होगी।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि यह कदम क्षेत्र की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!