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Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट की जांच शुरू, जानें नाम कैसे जुड़ेंगे या हटेंगे

30 जून से बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच, BLO करेंगे घर-घर सर्वे, 30 सितंबर को अंतिम लिस्ट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची की गहन जांच शुरू कर दी है। 30 जून 2025 से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटरों की जानकारी और दस्तावेज जांचेंगे। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने का काम होगा। यह खबर बिहार के गांवों और छोटे शहरों के लोगों के लिए अहम है, क्योंकि इससे उनका वोटिंग का अधिकार सुनिश्चित होगा।

जानें कैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ें और हटायें

निर्वाचन आयोग ने 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची की विशेष जांच शुरू की है। 30 जून से BLO घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। वोटरों को अपने और अपने माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट में माता-पिता का नाम जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। अगर कोई वोटर विदेशी नागरिक है या दस्तावेज नहीं दे पाता, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी, और अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी।

जानें क्यों हो रही है यह जांच?

आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, पलायन और अवैध प्रवासियों की वजह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए यह गहन जांच जरूरी है। हालांकि, विपक्षी दल जैसे राजद और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे कई गरीब और ग्रामीण लोग, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। फिर भी, आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और बिहार के मतदाताओं को सही मौका देगी।

Bihar Election 2025: लोगों के लिए क्या मायने?

यह प्रक्रिया बिहार के छोटे शहरों और गांवों के लोगों के लिए इसलिए अहम है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना वोट देने का अधिकार देता है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए, अपने दस्तावेज तैयार रखें और BLO से संपर्क करें। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं, तो स्थानीय पंचायत या तहसील कार्यालय से मदद लें।

वोट देने के लिए बनवाएं मतदाता पत्र

30 जून से अपने घर आने वाले BLO को आधार, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज दिखाएं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर जमा करें। अपनी जानकारी ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर समय रहते जरूर जांचें, ताकि आपका वोट डालने का अधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित बना रहे।

Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

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