Bihar News: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह को बेगूसराय कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक पुराने मामले में उन पर धोखाधड़ी और अनुबंध तोड़ने का आरोप था। मंगलवार को अक्षरा ने बेगूसराय की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। यह मामला 2023 के दुर्गा पूजा समारोह से जुड़ा है, जिसमें अक्षरा पर कार्यक्रम अधूरा छोड़ने का आरोप लगा था।
जानें क्या है पूरा मामला?
2023 में समस्तीपुर जिले के सिंहिया नगमा गांव में दुर्गा पूजा के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयोजक शिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह ने अनुबंध के मुताबिक पूरा प्रदर्शन नहीं किया। शिकायत के अनुसार, अक्षरा ढाई घंटे देर से पहुंचीं और केवल 30 मिनट का प्रदर्शन करके मंच छोड़कर चली गईं। आयोजकों का कहना है कि दर्शकों द्वारा पैसे उछालने पर अक्षरा नाराज हो गईं और माइक तोड़कर चली गईं। इसके बाद कोई रिफंड भी नहीं दिया गया। इस मामले में शिवेश मिश्रा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसके तहत धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 427 (उपद्रव), और 34 (साझा मंशा) के तहत कार्रवाई शुरू हुई।
बेगूसराय कोर्ट में क्या हुआ?
बेगूसराय कोर्ट के मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अक्षरा और उनके पिता को पहले कई बार समन भेजा गया, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। आखिरकार, मंगलवार को अक्षरा कोर्ट पहुंचीं और औपचारिक रूप से सरेंडर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत की शर्तों में दो जमानतें, प्रत्येक 20,000 रुपये की, जमा करने का आदेश दिया गया।
Bihar News: लोगों की प्रतिक्रिया
इस मामले ने भोजपुरी इंडस्ट्री और फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी है। सोशल मीडिया पर लोग अक्षरा के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे आयोजकों की शिकायत का गलत इस्तेमाल बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सेलिब्रिटी को अनुबंध का पालन करना चाहिए। अक्षरा ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।
Sanjana Gupta
Hindi Content Writer | New Media Kiran
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