Top 5 This Week

Related Posts

कैंटीन कर्मचारी से मारपीट करने पर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई के मरीन ड्राइव थाना क्षेत्र में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बासी खाना परोसने को लेकर ‘आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल’ की कैंटीन में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। यह घटना 8 जुलाई की रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

BNS की इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने गायकवाड़ पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और 115(2) के तहत नॉन-कॉग्निजेबल (गैर-संज्ञेय) अपराध दर्ज किया है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती।

इस मामले को लेकर जब विरोध तेज हुआ, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में यदि अपराध संज्ञेय हो, तो पुलिस को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि मारपीट किस स्तर तक की गई।

बुलढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ ने अपनी कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा, “मैंने केवल थोड़ा बहुत मारा था। इससे कैंटीन में घटिया खाने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। अगर मेरी राह गलत रही, तो मैं जो भी सज़ा दी जाए, उसे भुगतने को तैयार हूं।”

एफडीए ने कैटरर का लाइसेंस किया निलंबित

इस घटना के बाद महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने संबंधित कैंटीन का निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते कैटरर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें: Bihar Government Subsidy: गाय-भैंस पालन के लिए बिहार सरकार दे रही भारी अनुदान, 25 जुलाई तक करें आवेदन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular Articles