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Delhi New Rules: दिल्ली वालों सावधान, 1 नवंबर से लागू होंगी 5 बड़ी पाबंदियां, नियम तोड़ा तो भरना पड़ेगा चालान

Delhi New Rules: दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर जहरीली होने लगी है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पर पहुंच गया जो खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रेप-1 लागू कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने सर्दियों के लिए अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 1 नवंबर से गाड़ियों, पार्किंग, दफ्तरों और निर्माण कार्यों से जुड़े कई सख्त नियम लागू होंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कट सकता है। सरकार का मकसद सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। करीब 30 एजेंसियां मिलकर इस योजना पर काम कर रही हैं।

1 नवंबर से दिल्ली में कौन सी 5 बड़ी पाबंदियां लागू होंगी?

दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक 1 नवंबर से पांच बड़े बदलाव लागू होंगे। पहला, दूसरे राज्यों की पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर रोक। दूसरा, बिना वैध पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा। तीसरा, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम। चौथा, पार्किंग शुल्क दोगुना होगा। पांचवां, निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पाबंदी। ये नियम मुख्य रूप से 1 नवंबर से जनवरी तक लागू रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों से सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होगी और धूल का प्रदूषण घटेगा। नियम तोड़ने पर संबंधित एजेंसियां कार्रवाई करेंगी।

दूसरे राज्यों की पुरानी गाड़ियों पर क्या रोक है?

1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर हुईं बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस रोक से छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांच लेना चाहिए। यह नियम पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए लगाया गया है। पुलिस और ट्रैफिक विभाग चेकपॉइंट्स पर वाहनों की जांच करेंगे। नियम का उल्लंघन करने पर चालान और जुर्माना लग सकता है।

बिना पीयूसी के ईंधन और पार्किंग शुल्क के नियम क्या हैं?

दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने का नियम लागू है। जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसी नहीं है उन्हें पेट्रोल पंप पर परेशानी हो सकती है। वाहन चालकों को सलाह है कि वे अपने प्रमाणपत्र की वैधता पहले ही जांच लें। यह नियम पहले से चल रहा है लेकिन सर्दियों में और सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए वैध पार्किंग स्पॉट पर फीस दोगुना करने की घोषणा की गई है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। दिल्ली मेट्रो की पार्किंग सुविधाओं को इससे छूट दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।

दफ्तरों और निर्माण कार्यों पर क्या नियम लागू होंगे?

प्रदूषण और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के घर से काम करने की व्यवस्था का ऐलान किया है। कार्यालयों के समय में भी बदलाव होगा। दिल्ली नगर निगम के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। इन उपायों का उद्देश्य एक ही समय में सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम करना है। निर्माण के मोर्चे पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना है। ठेकेदारों और भवन निर्माण कराने वालों को सरकारी निर्देशों का ध्यान रखना होगा।

ग्रेप-1 लागू होने के बाद क्या करना होगा?

ग्रेप-1 के तहत संबंधित एजेंसियों को सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय तेज करने होंगे। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर रोक और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच भी तेज की जाएगी। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर के लिए कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल भी केवल आवश्यक या आपातकालीन परिस्थितियों में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक सरकार 11 सूत्रीय योजना पर काम कर रही है जिसमें करीब 30 एजेंसियां शामिल हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 334 प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी।

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Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

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