वाराणसी: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाइए। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। तय समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सैलरी, निवेश और बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाएं भी प्रभावित होंगी।
पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आसान प्रक्रिया
आप घर बैठे कुछ मिनटों में पैन-आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है — बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
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इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
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अपना PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
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अब Validate बटन पर क्लिक करें।
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आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करके वेरिफाई करें।
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अगर आपका PAN पहले से इनऑपरेटिव है, तो ₹1000 की फीस जमा करनी होगी।
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इसके बाद आपका PAN और Aadhaar लिंक हो जाएगा।
कौन लोग करें लिंकिंग?
वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार,
जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
अन्यथा, उनका PAN निष्क्रिय हो जाएगा और कई वित्तीय सेवाएं रुक सकती हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
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लिंक करने की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
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PAN निष्क्रिय होने की तिथि: 1 जनवरी 2026
निष्कर्ष (Niskarsh)
अगर आप अपने वित्तीय कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले PAN को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है।
यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे घर बैठे पूरा किया जा सकता है। देर करने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपके टैक्स, निवेश और बैंकिंग से जुड़े कई काम रुक सकते हैं।



