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झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव कराने का दिया सख्त निर्देश

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रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार के बीच चल रहा है। सुनवाई के दौरान 4 जनवरी 2024 को दिए गए आदेश, जिसमें तीन सप्ताह में चुनाव कराने को कहा गया था, के संबंध में अवमानना याचिका पर चर्चा हुई।

झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी अदालत में उपस्थित रहीं। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने दलीलें पेश कीं। सरकार ने कोर्ट में यह दलील दी कि चुनाव कराने से पहले सरकार कुछ परीक्षण करना चाहती है। इस पर न्यायालय ने असहमति जताते हुए सरकार को तत्काल चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि कई स्थानों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि गंभीर मामला है।

हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया, जिस पर मुख्य सचिव और सरकार ने सहमति व्यक्त की। सुनवाई के दौरान सरकार ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 5 जनवरी से प्रकाशित की गई नई वोटर लिस्ट अब तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे चुनाव कराने में बाधा आ सकती है।

इस पर न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक सप्ताह का समय देते हुए वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर हाल में चुनाव कराए जाने चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी, जिसमें वोटर लिस्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

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