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Jharkhand Liquor Policy: झारखंड में शराब दुकानों की सख्त जांच, मंत्री योगेंद्र प्रसाद लेंगे हिसाब, नई नीति की तैयारी हुई तेज

3 जून 2025
Jharkhand Liquor Policy
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Jharkhand Liquor Policy: झारखंड के मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शराब दुकानों और प्लेसमेंट एजेंसियों की जांच का ऐलान किया। यह कदम शराब बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए है। 1 जुलाई 2025 से नई शराब नीति लागू होगी, जो बिक्री और वितरण में सख्त नियम सुनिश्चित करेगी। यह कदम शराब घोटालों और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है, जिसने झारखंड के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।
शराब दुकानों पर होगी कड़ी नजर
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने साफ किया कि शराब दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, “जो दुकानें या एजेंसियां MRP से ज्यादा वसूलेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।” इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जो पूरे राज्य में शराब दुकानों की जांच करेगी। यह टीम किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगी और अवैध गतिविधियों को रोकेगी।
Jharkhand Liquor Policy से क्या बदलेगा?
1 जुलाई 2025 से लागू नई शराब नीति का उद्देश्य शराब बिक्री को व्यवस्थित करना है। मंत्री के अनुसार, यह नीति राजस्व बढ़ाएगी और अवैध शराब की बिक्री रोकेगी। प्लेसमेंट एजेंसियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करें। अगर कोई एजेंसी नियम तोड़ेगी, तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है।
लोगों को क्या फायदा होगा?
यह कदम आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। MRP से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री बंद होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगने से नकली शराब की समस्या भी कम होगी। सरकार का कहना है कि इस नीति से झारखंड में शराब कारोबार को पारदर्शी बनाया जाएगा और लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
Jharkhand Liquor Policy: शराब घोटालों की जाँच होगी
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मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, “हमारी सरकार झारखंड में शराब से जुड़े घोटालों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जांच एजेंसियां पहले से ही शराब घोटाले की जांच कर रही हैं।” उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें कहीं MRP से ज्यादा कीमत पर शराब बिकती दिखे, तो तुरंत शिकायत करें।
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कवरेज: Manpreet Singh, News Media Kiran

Manpreet Singh

News Media Kiran के लिए लिखते हैं।

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