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करूर भगदड़: विजय ने डीएमके पर लगाया साजिश का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दायर

तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ का मामला अब राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले चुका है। इस हादसे में 40 लोगों की मौत और करीब 100 लोग घायल हुए थे। टीवीके की ओर से दावा किया गया है कि यह घटना महज हादसा नहीं, बल्कि डीएमके की साजिश थी।

“डीएमके ने रची साजिश”

टीवीके की कानूनी शाखा के स्टेट कॉर्डिनेटर अरिवाझगन ने कहा कि पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एसआईटी गठित करने या मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि करूर में सत्ताधारी डीएमके के कुछ पदाधिकारियों ने साजिश रचकर यह हादसा करवाया।
टीवीके ने दावा किया है कि उनके पास इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान मौजूद हैं।

हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

इस बीच, तमिलनाडु भगदड़ मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हादसे में घायल एक पीड़ित ने याचिका दायर कर टीवीके प्रमुख विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया है कि यह घटना केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन का नतीजा है। पीड़ित ने तर्क दिया कि जब सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में हो, तो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को अनुच्छेद 19 (एकत्रित होने का अधिकार) पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

करूर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें गैर-इरादतन हत्या भी शामिल है। पुलिस ने टीवीके महासचिव एम. आनंद और अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में होगी। पुलिस ने बताया कि रैली स्थल पर करीब 500 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई।

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