https://whatsapp.com/channel/0029VajZKpiKWEKiaaMk4U3l
crime

Life imprisonment sentence for being convicted in a rape case:स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में उम्रकैद

मोहाली: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को येशु-येशु वाले स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) विक्रांत कुमार की अदालत ने सुनाया। अदालत ने बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी माना।
कड़ी सुरक्षा के बीच सुनाया गया फैसला
इस फैसले को सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बजिंदर सिंह पर यह मामला 2018 में जीरकपुर थाने में दर्ज एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि पादरी ने उसके साथ बलात्कार किया था। मामले की जांच के बाद, अदालत ने मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी।
एक अन्य मामले में भी दर्ज है केस
इसके अलावा, 28 फरवरी को एक अन्य मामले में 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर बजिंदर सिंह (42) के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। इस शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला को अनुचित संदेश भेजता था और चर्च के एक कमरे में अकेले बुलाकर गलत तरीके से छूता था।
राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची पीड़िता
पीड़िता मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुई और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह उसे लगातार परेशान करता था और डराने-धमकाने की कोशिश करता था। इस मामले में भी पुलिस ने पादरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद
कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बजिंदर सिंह को एक महिला से बहस करते और थप्पड़ मारते हुए देखा गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी।
बजिंदर सिंह के खिलाफ की गई इन कानूनी कार्रवाइयों से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस और न्यायालय की सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
newsmedia kiran.com
Author: newsmedia kiran.com

Welcome to News Media Kiran, your premier source for global news. Stay updated daily with the latest in sports, politics, entertainment, and more. Experience comprehensive coverage of diverse categories, keeping you informed and engaged.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!