
केंद्र सरकार ने GST ढांचे में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत आम जरूरत की वस्तुओं पर कर घटाकर 5% किया जाएगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे खपत में इजाफा होगा और टैक्स दर घटने से होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई संभव हो सकेगी।
आम लोगों को राहत
मौजूदा 12% GST स्लैब में आने वाले लगभग 99% उत्पादों को 5% श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे सस्ते कपड़े, घरेलू सामान और अन्य बुनियादी जरूरत की वस्तुएं शामिल होंगी।
महंगे और हानिकारक सामान पर ज्यादा टैक्स
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लग्जरी वस्तुएं, महंगी कारें, ब्रांडेड शराब और तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक सामान पर 40% GST लागू होगा।
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तंबाकू पर कुल टैक्स भार मौजूदा 88% पर ही बरकरार रहेगा।
अन्य बदलाव
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28% GST स्लैब में आने वाले लगभग 90% सामान को घटाकर 18% स्लैब में लाया जाएगा।
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पेट्रोलियम उत्पाद फिलहाल GST के दायरे से बाहर ही रहेंगे।
सरकार का अनुमान है कि इन बदलावों से उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ेगा।
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