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अनुच्छेद 326 का उल्लंघन

अनुच्छेद 326 का उल्लंघन

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने कोर्ट को बताया है कि यह निर्णय मनमाने तरीके से लिया गया है और इसमें अव्यवहारिक समयसीमा तय की गई है। इससे लाखों लोग, खास तौर पर वंचित समुदायों के लोग, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। संगठन ने कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है।.

एडीआर की याचिका

एडीआर, जिसकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी चुनावी सुधार लाने के लिए कई आदेश पारित किए हैं, ने अपनी याचिका में कहा कि नागरिकता दस्तावेज के लिए एसआईआर की आवश्यकता मुस्लिम, एससी, एसटी और प्रवासी श्रमिकों सहित हाशिए के समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि आधार और राशन कार्ड स्वीकार्य नहीं हैं। इसने कहा कि कई लोग जिनके पास अपेक्षित दस्तावेज नहीं हैं, वे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कम समय अवधि के भीतर इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

याचिका में कहा गया है, “यदि एसआईआर आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, तो यह मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित कर सकता है, जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है।” इसमें कहा गया है, “निर्देश की दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ, उचित प्रक्रिया की कमी और बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के लिए अनुचित रूप से कम समय सीमा इस अभ्यास को मतदाता सूची से लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बाध्य करती है।

चुनाव आयोग के आदेश

मतदाता सूची में शामिल होने की जिम्मेदारी राज्य से हटाकर नागरिकों पर डाल दी है। इसने आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेजों को बाहर कर दिया है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों और गरीबों को मतदान से वंचित होने का खतरा और बढ़ गया है।

अनुच्छेद 326 का उल्लंघन

याचिका में कहा गया है, “एसआईआर प्रक्रिया के तहत आवश्यक घोषणा अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें मतदाता को अपनी नागरिकता और अपने माता या पिता की नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता होती है, ऐसा न करने पर उसका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा और उसे हटाया भी जा सकता है।

याचिका में कहा गया है कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समयसीमा को अनुचित और अव्यवहारिक बताते हुए कहा गया है कि लाखों नागरिक जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, वे कम समय में दस्तावेज हासिल नहीं कर पाएंगे।

बिहार में गरीबी और पलायन

याचिका में कहा गया है, “बिहार में गरीबी और पलायन की दर बहुत अधिक है, जहां कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या माता-पिता के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज नहीं हैं।

अनुमान के अनुसार, तीन करोड़ से अधिक मतदाता और विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के मतदाता एसआईआर आदेश में उल्लिखित कठोर आवश्यकताओं के कारण मतदान से बाहर हो सकते हैं। बिहार से वर्तमान रिपोर्ट, जहां एसआईआर पहले से ही चल रही है, दिखाती है कि गांवों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लाखों मतदाताओं के पास उनके लिए मांगे गए दस्तावेज नहीं हैं।”

याचिका में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर सवाल 

चुनाव आयोग के कथित तौर पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर सवाल उठाते हुए याचिका में कहा गया है कि मई में आयोग ने मतदाताओं तक पहुंच में सुधार लाने और मतदान प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए 21 पहलों को सूचीबद्ध किया था, लेकिन मतदाता सूचियों की एसआईआर का उल्लेख नहीं किया गया था।

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